नैनीताल: बागेश्वर में सरयू नदी में हो रहे खनन पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने 22 मार्च 2020 के आदेश के अनुसार नदी में मशीन से खनन पर रोक लगाने के आदेश को यथावत रखा है. खनन ठेकेदार को निर्देश दिए हैं कि वह मशीन चलाने के लिए खनन कमेटी को अपना प्रत्यावेदन दें. अगर कमेटी मशीन से खनन करने की अनुमति देती है तो डीएम के आदेश के आधार पर खनन किया जाएगा.
बागेश्वर में सरयू नदी में मशीनों से खनन करने या न करने के मामले पर अब हाईकोर्ट ने गेंद डीएम बागेश्वर के पाले में डाल दी है. हाईकोर्ट ने खननकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वह अपना प्रत्यावेदन खनन कमेटी को दें. कमेटी नियमानुसार ही नदी में मशीन से खनन करने पर फैसला करे. हाईकोर्ट ने कहा कि डीएम बागेश्वर फैसला करें कि नदी में मशीन से खनन किया जाना है या नहीं.
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हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक खननकर्ता प्रत्यावेदन खनन कमेटी के पास नहीं भेजेंगे तब तक 22 मार्च 2020 के कोर्ट के आदेश के आधार पर मशीनों से नदी में खनन पर रोक यथावत रहेगी.
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