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बागेश्वर: जिला न्यायालय ने चरस तस्कर को सुनाई 10 साल की सजा - charas smuggler smuggling In Bageshwar

विशेष सत्र न्यायाधीश एसएमडी दा‌निश की अदालत ने चरस तस्करी के दोषी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा (Bageshwar charas smuggler punished) सुनाई है. एसडीएम की मौजूदगी में आरोपी के बैग से एक किलो से ज्यादा चरस बरामद की गई थी. जिसके बाद कोर्ट ने तस्कर को सजा सुनाई है.

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Published : Nov 29, 2022, 8:33 AM IST

बागेश्वर:विशेष सत्र न्यायाधीश एसएमडी दा‌निश की अदालत ने चरस तस्करी के दोषी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा (Bageshwar charas smuggler punished) सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है. जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार सात दिसंबर 2020 को कौसानी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी हंसा भारती निवासी पल्यूड़ा, सोमेश्वर, जिला अल्मोड़ा को कौसानी से‌ गिरफ्तार किया था. आरोपी की पीठ पर लटके बैग में चरस होने की बात पता चली. पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर एसडीएम कार्यालय गरुड़ लाए. एसडीएम की मौजूदगी में आरोपी के बैग से एक किलो से ज्यादा चरस बरामद की गई. चरस बरामदगी के बाद आरोपी (bageshwar charas smuggling) के खिलाफ कौसानी थाने में केस दर्ज किया गया.
पढ़ें-नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, लगाया 50 हजार का जुर्माना

विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया. विशेष सत्र न्यायालय में मामले के विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता जीबी उपाध्याय और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी चंचल सिंह पपोला ने आठ गवाह पेश कराए. विशेष सत्र न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, प्रयोगशाला की परीक्षण रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर सोमवार को आरोपी के खिलाफ सजा सुनाई.

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