बागेश्वर: विशेष सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे ने चरस तस्करी के मामले में एक आरोपी को 10 साल के कठोर करावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. वहीं, अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपी को छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
2022 का है मामला:घटनाक्रम के अनुसार 11 अगस्त 2022 को कोतवाली में तैनात एसआई लोकेश रावत पुलिस दलबल के साथ गश्त पर थे, तभी आरे बाईपास पर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी. इसी बीच उन्हें एक व्यक्ति संदिग्ध आता दिखाई दिया, तभी आरोपी पुलिस की चेकिंग देखकर वहां से भागने लगा, लेकिन पुलिस ने तेजी से भागकर उसे बाईपास के पास से पकड़ लिया. आरोपी के हाथ में एक सफेद रंग का बैग था. वहीं, जब तलाशी ली गई, तो उसके पास से 1 किलो 512 ग्राम चरस बरामद हुई.
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मामले में दस गवाह किए गए पेश:आरोपी ने पूछताछ में अपना नाम भगत सिंह दानू निवासी ग्राम बाछम कपकोट बताया है. साथ ही उसने बैग में चरस होने की बात कबूल की है. आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया. अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता गोविंद बल्लभ उपाध्याय और सहायक जिला शासकीय अधिवक्त चंचल पपेाला ने की. मामले में दस गवाह पेश किए गए. गुरुवार को पत्राविलियों का अवलोकन करने और गवाहों को सुनने के बाद जिला सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी सिद्ध पाया और दस साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई.
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