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बागेश्वर: नेपाली श्रमिक के हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा - नेपाली श्रमिक के हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा

बागेश्वर में नेपाली मूल के श्रमिक की हत्या के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Bageshwar Hindi News
नेपाली श्रमिक के हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा

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Published : Dec 21, 2021, 6:04 PM IST

बागेश्वर: नेपाली मूल के श्रमिक की हत्या के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अभियुक्त को 25 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है. मामले में एक आरोपी अब तक फरार चल रहा है.

मामला 12 फरवरी 2020 का है. ‌राजस्व उपनिरीक्षक ‌घिंघारतोला को बैतोली क्षेत्र में नेपाली श्रमिक राजू शाही के हत्या होने की सूचना मिली. खनन क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी से सूचना मिलने के बाद राजस्व उपनिरीक्षक मौके पर गए. श्रमिक की हत्या कर उसके शव को समीप के खेत में फेंक दिया गया था.

मृतक के साथी विशाल थारू और बालकृष्ण फरार ‌थे. राजस्व पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी. तलाशी के दौरान राजस्व पुलिस ने एक आरोपी विशाल थारू को गिरफ्तार किया था. जबकि दूसरा आरोपी बालकृष्ण हाथ नहीं लग सका.

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प्रारंभिक विवेचना के बाद मामला राजस्व पुलिस से कांडा थाने को सुपुर्द किया गया. आगे की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया. अभियोजन पक्ष राज्य की ओर से मामले की पैरवी करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोविंद बल्लभ उपाध्याय और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी चंचल सिंह पपोला ने 10 गवाह पेश कराए. गवाहों के बयान और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए सजा सुनाई.

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