बागेश्वर: चरस तस्करी के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर डेढ़ लाख रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा.
बागेश्वर के विशेष सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. जानकारी के मुताबिक 17 दिसंबर 2020 को कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नीलेश्वर के पास एक व्यक्ति जिसने काले रंग की जैकेट लोअर पहनी हुई थी, उसे पकड़ा था. पुलिस को उस व्यक्ति के पास चरस होने की जानकारी मिली थी. तलाशी के दौरान दोषी के पास से पुलिस को 1 किलो 55 ग्राम चरस बरामद हुई.
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