उत्तराखंड

uttarakhand

ETV Bharat / state

कोर्ट ने स्मैक तस्कर को सुनाई तीन साल की सजा, 50 हजार का लगाया जुर्माना - Bageshwar latest news

मामला 21 अगस्त 2019 का है. कोतवाली में तैनात महिला एसआई खष्टी बिष्ट पुलिस टीम ने नुमाइशखेत में पुराने पार्क के पास युवक को स्मैक बेचते हुए गिरफ्तार किया था.

Three year imprisonment to smack peddler
स्मैक तस्कर को तीन साल की सजा

By

Published : Nov 30, 2021, 10:27 PM IST

बागेश्वर:विशेष सत्र न्यायाधीश शहंशाह मोहम्मद दिलबर दानिश ने स्मैक तस्कर को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अभियुक्त को 50 हजार रुपये के अर्थदंड से भी ‌दंडित किया गया. यह आरोपी को दो साल पहले 6.55 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया था.

बता दें कि यह मामला 21 अगस्त 2019 का है. कोतवाली में तैनात महिला एसआई खष्टी बिष्ट पुलिस टीम के सा‌थ बाजार क्षेत्र के सरयू पुल तिराहे में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए चेकिंग अभियान चला रही थी. इसी दौरान मुखबिर ने नुमाइशखेत में पुराने पार्क के पास एक युवक के स्मैक बेचने की सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर गई और सतर्कता के साथ युवक को पकड़ लिया.

पढ़ें-जसपुर: 9 योजनाओं का CM धामी ने किया शिलान्यास, नया स्टेडियम बनाने की घोषणा

वहीं, पूछताछ में युवक ने अपना नाम जीवन सिंह खेतवाल (20) बताया. तलाशी में उसके पास से स्मैक बरामद हुई. युवक ने बताया कि वह हल्द्वानी से स्मैक लाकर नगर में लड़कों को बेचता है. पुलिस टीम ने युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. इस मामले में राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोविंद बल्लभ उपाध्याय और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंचल सिंह पपोला ने पैरवी करते हुए नौ गवाह पेश कराए. विशेष सत्र न्यायाधीश ने गवाहों के बयान और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details