बागेश्वर:मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू मुंडे की कोर्ट ने स्मैक के साथ पकड़े गए दो युवकों को छह-छह महीने की सजा सुनाई है. दोषियों को पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. 19 मार्च 2020 को पुलिस ने स्मैक के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया था.
एसआई जीवन चुफाल और पुलिस टीम ने डिग्री कॉलेज के पास बने खंडहर से आरोपी योगेश उप्रेती निवासी सानिउडियार और विजेंद्र बिष्ट निवासी जौलकांडे के पास से 3.5 और 3.8 ग्राम स्मैक बरामद करते हुए गिरफ्तार किया था.