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बागेश्वर में स्मैक तस्कर को तीन साल की सजा, 15 हजार का अर्थदंड भी लगा

बागेश्वर जिला न्यायालय ने स्मैक तस्कर को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा 15 हजार रुपए का अर्थदंड भी भुगतना होगा. यह आरोपी साल 2021 के सितंबर महीने में स्मैक के साथ गिरफ्तार हुआ था.

Bageshwar District Court
बागेश्वर में स्मैक तस्कर को तीन साल की सजा

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Published : Jun 26, 2023, 5:47 PM IST

बागेश्वरः आखिरकार स्मैक तस्करी के आरोपी को कोर्ट ने सजा सुना दी है. बागेश्वर जिला न्यायालय के विशेष सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे की अदालत ने आरोपी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 15 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

जानकारी के मुताबिक, बीती 1 सितंबर 2021 को बागेश्वर कोतवाली पुलिस तहसील रोड पर हाइडिल गेट के पास गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान विकास भवन तिराहे पर एक युवक नजर आया, लेकिन पुलिस को देखते ही युवक पसीना-पसीना हो गया. जिससे पुलिस को मामला कुछ संदिग्ध लगा और उससे पूछताछ की. पूछताछ करने पर युगल बगले झांकने लगा. ऐसे में पुलिस का शक और गहरा गया. इसके बाद पुलिस ने युवक की तलाशी ली.

वहीं, युवक की तलाशी लेने पर उसके पास से 8.28 ग्राम स्मैक बरामद हुई. जिस पर पुलिस ने तत्काल उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की पूछताछ ने युवक ने अपना नाम संजय ‌सिंह पुत्र किशन सिंह निवासी मंडलसेरा, बागेश्वर बताया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया. आरोपी स्मैक तस्करी करने जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने दबोच लिया.

विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गोविंद बल्लभ उपाध्याय और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंचल सिंह पपोला ने मामले की पैरवी की. इस दौरान नौ गवाह पेश कराए गए. आखिरकार विशेष सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे की अदालत ने आरोपी को सजा सुना दी. अब आरोपी को तीन साल तक कारावास में रहना होगा.
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