बागेश्वर: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू सिंह मुंडे के न्यायालय ने महिला से मारपीट और अभद्रता करने के आरोपी को दोषमुक्त करने का निर्णय सुनाया है. न्यायालय ने दिए गए निर्णय में कहा कि अभियोजन पक्ष मामले को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है. जिसके चलते आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए उस पर लगे आरोपों से मुक्त किया जाता है.
मामला 28 दिसंबर 2020 का है. एक गांव की पीड़िता ने तहसीलदार को उमेद सिंह, निवासी क्वैराली, गुरना पटवारी क्षेत्र जेठाई के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया था. महिला ने बताया कि 27 दिसंबर की शाम करीब साढ़े चार बजे उमेद सिंह शराब पीकर उसके घर पर आया और आंगन में गंदगी कर दी. जिसके बाद वह घर के भीतर घुस गया. महिला ने बताया कि वह घर पर अकेली थी और आरोपी उसके किचन में घुसकर उसके साथ अभद्रता करने लगा.