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4 शराब तस्करों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई, अवैध संपत्ति होगी जब्त - liquor smugglers

सोमेश्वर में पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के चार अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है. इसके साथ ही पुलिस उनकी अवैध संपत्ति का भी पता लगा रही है. ये संपत्ति सील की जाएगी.

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शराब तस्करों पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई.

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Published : Aug 19, 2020, 1:05 PM IST

सोमेश्वर:बाहरी राज्यों से पहाड़ में अवैध शराब लाकर उसकी तस्करी करने वाले गिरोह के चार अभियुक्तों पर सोमेश्वर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है. इनके खिलाफ सोमेश्वर और आसपास के क्षेत्र में अवैध शराब से जुड़े आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस इनकी अवैध संपत्ति को जब्त करने की भी तैयारी कर रही है.

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थाना क्षेत्र सोमेश्वर व आस पास के क्षेत्रों में शराब की तस्करी करने वाले सक्रिय गिरोह के सरगना विजय नयाल पुत्र सन्तन सिंह निवासी ग्राम दाडिमखोला थाना सोमेश्वर और उसके गिरोह के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया है. जिनके खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 ( गैंगस्टर एक्ट ) के अधीन अभियोग पंजीकृत किया गया है. यह गैंग लम्बे समय से बाहरी राज्यों पंजाब, हरियाणा से अवैध शराब लाकर सोमेश्वर और आसपास के क्षेत्र में तस्करी कर रहा था. शराब की तस्करी से अवैध रूप से आर्थिक और भौतिक लाभ प्राप्त कर रहा था.

थानाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह बिष्ट ने बताया कि गत वर्ष सरगना विजय नयाल एवं उसके साथियों अनिल जोशी, हरकेवल सिंह को ऑल्टो कार एवं वाहन संख्या UK04CB-5783 कन्टेनर से 96 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब पंजाब मार्का के साथ गिरफ्तार किया गया था. जबकि उसका एक अन्य साथी प्रवेश कुमार मौके से फरार हो गया था. इस सम्बन्ध में थाने में आबकारी अधिनियम में मामला पंजीकृत किया गया था. गुंडा एक्ट लगाने के साथ ही इनकी अवैध सम्पत्ति का भी पता लगाया जा रहा है, जिसे जब्त करने की कार्रवाई भी होगी.

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