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चरस तस्कर को दस साल की कैद, एक लाख रुपए का अर्थदंड भी

चरस व गांजा तस्करी के मामले में न्यायाधीश प्रदीप पंत ने एक अभियुक्त को दस साल की सजा और एक लाख रुपये का अर्थदंड सुनाया है.

charas smuggler
चरस तस्कर को दस साल कारावास

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Published : Nov 30, 2019, 11:35 PM IST

अल्मोड़ाः चरस व गांजा तस्करी के मामले में न्यायाधीश प्रदीप पंत ने एक अभियुक्त को दस साल की सजा और एक लाख रुपये का अर्थदंड सुनाया है.साथ ही एक अन्य अभियुक्त को 3 माह की सजा सुनाई है.

बता दें कि, 9 जून 2018 को लमगड़ा में एसओ स्वेता नेगी वाहनों की चेकिंग की दौरान धौलकड़िया तिराहे के पास टैक्सी में गांजे से भरे बैग के साथ वाहन चालक दीवान सिंह को गिरफ्तार किया था.

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मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायालय में चला, जिसमें अभियोजन की ओर से आठ गवाह पेश किए गए. वहीं, सुनवाई के बाद न्यायालय ने अभियुक्त दीवान सिंह को तीन माह का कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियुक्त केशर सिंह को 10 साल का कारावास और एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है.

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