अल्मोड़ाः चरस व गांजा तस्करी के मामले में न्यायाधीश प्रदीप पंत ने एक अभियुक्त को दस साल की सजा और एक लाख रुपये का अर्थदंड सुनाया है.साथ ही एक अन्य अभियुक्त को 3 माह की सजा सुनाई है.
बता दें कि, 9 जून 2018 को लमगड़ा में एसओ स्वेता नेगी वाहनों की चेकिंग की दौरान धौलकड़िया तिराहे के पास टैक्सी में गांजे से भरे बैग के साथ वाहन चालक दीवान सिंह को गिरफ्तार किया था.