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भुवन जोशी हत्याकांड: कोर्ट ने सभी छह आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की - अल्मोड़ा कोर्ट न्यूज

बीती 29 अप्रैल को दन्या क्षेत्र में आरासलपड़ गांव के पास कुछ ग्रामीणों ने भुवन जोशी पर लड़की से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए उसके साथ बुरी तरह मारपीट की थी. इसके बाद उसकी मौत हो गई. इस मामले में छह आरोपी अभी जेल में बंद हैं.

भुवन जोशी हत्याकांड
भुवन जोशी हत्याकांड

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Published : Jun 9, 2021, 10:16 PM IST

अल्मोड़ा: बहुचर्चित भुवन जोशी हत्याकांड (Bhuvan Joshi murder case) मामले में अल्मोड़ा सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की कोर्ट ने जेल में बंद सभी छह आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. शासकीय अधिवक्ता पूरन कैड़ा ने जमानत को विरोध करते हुए कहा था कि आरोपी बाहर निकलकर साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकते हैं. इस पर सत्र न्यायाधीश ने सभी अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

बता दें कि बीती 29 अप्रैल को दन्या क्षेत्र में आरासलपड़ गांव के पास कुछ ग्रामीणों ने भुवन जोशी पर लड़की से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए उसके साथ बुरी तरह मारपीट की थी. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई थी. पुलिस ने जब भुवन जोशी को हॉस्पिटल लेकर जा रही थी, तभी उनकी मौत हो गई थी. भुवन जोशी से मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था.

पढ़ें-भुवन जोशी हत्याकांडः अब तक 11 आरोपी गिरफ्तार, दो नाबालिग भी हिरासत में

इस मामले में मृतक के भाई गोविंद ने थाने में आरोपी दीवान सिंह, बसंत बल्लभ पांडे, दया किशन पांडे, हरीश चंद्र पांडे, नर सिंह व शिवदत्त पांडे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने सभी छह लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. तब से सभी आरोपी जेल में बंद है. आरोपियों की तरफ से कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, जिस पर बुधवार को सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई. आरोपियों के वकील ने जमानत की पैरवी की.

वहीं शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पूरन सिंह कैड़ा ने अदालत को बताया कि आरोपितों ने भुवन जोशी के साथ मारपीट की थी. सिर में आई गंभीर चोटों के कारण दूसरे दिन उसकी मौत हो गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि हुई. शासकीय अधिवक्ता पूरन कैड़ा की ठोस पैरवी पर मुख्य सत्र न्यायाधीश ने सभी अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज कर दिया.

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