अल्मोड़ाःजिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एक दिव्यांग युवती से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. वहीं, अर्थदंड अदा न करने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतने का फैसला सुनाया है.
जानकारी के मुताबिक, पीड़ित बकरियां चराने के लिए जंगल जाती थी. जिसके बाद युवती की तबीयत खराब होने लगी. जिसपर उसकी मां ने उससे कारण पूछा तो पीड़िता ने हैरान कर देने वाला खुलासा किया. पीड़िता ने बताया कि करीब 4-5 महीने पहले भांगादेवली मोतिया पाथर के रहने वाले एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया, जिससे वो गर्भवती हो गई.
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वहीं, पीड़िता ने बताया कि परिजनों को बताने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी. जिसके बाद पीड़िता के पति ने बीते 11 जून 2018 को थाना लमगड़ा में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई. बताया जा रहा है कि पीड़िता मनबुद्धि और दिव्यांग है.
उधर, विवेचना अधिकारी ने मामले की विवेचना पूरी कर आरोप पत्र जिला सत्र न्यायालय में पेश किया. जहां पर मामले के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से 11 गवाह न्यायालय में पेश किए गए. जिसके बाद सत्र न्यायाधीश ने आरोपी योगेंद्र पांडे उर्फ योगी को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई.