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हाईकोर्ट के आदेश के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अतिक्रमण का लिया संज्ञान, प्रशासन ने लिया जायजा

रुद्रपुर में नगर निगम की जमीन पर निजी स्कूल द्वारा अतिक्रमण करने के मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंच कर निरीक्षण किया. अब मामले में टीम अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करेगी.

नगर निगम के पार्क पर हुए अतिक्रमण का निरीक्षण.

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Published : Oct 23, 2019, 6:22 PM IST

रुद्रपुर:निजी स्कूल द्वारा नगर निगम के पार्क पर अतिक्रमण के मामले में बुधवार को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंच कर भौतिक सत्यापन किया. इस दौरान टीम ने नाप जोख भी की. वहीं, अब इस मामले में टीम अपनी रिपोर्ट तैयार कर नैनीताल हाईकोर्ट में पेश करेगी.

नगर निगम के पार्क पर हुए अतिक्रमण का निरीक्षण.

बता दें कि रुद्रपुर के रहने वाले सर्वेश कुमार सिंह ने साल 2018 में नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि शहर के बाजार स्थित नगर निगम के पार्क पर बाल भारती पब्लिक स्कूल द्वारा अधिकारियों के साथ मिली भगत कर अतिक्रमण किया गया है. जहां स्कूल का निर्माण किया गया है. इसके बाद हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय को मौके पर नाप-जोख कर रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करने के आदेश दिए.

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नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर बुधवार को विधिक प्राधिकरण के सचिव, जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंच कर नाप-जोख किया. इस दौरान जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव अविनाश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला न्यायालय, जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंच कर नाप-जोख किया है. जिसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की जाएगी.

वहीं, याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता सर्वेश कुमार सिंह ने बताया कि सरकारी जमीन पर बाल भारती स्कूल द्वारा निर्माण किया गया था. जिसको लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंच कर भौतिक सत्यापन किया है.

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