रुद्रपुर: सड़क हादसों में इंश्योरेंस का फायदा लेने और बाहर-बाहर समझौता करने के मामले में पुलिस ने नया कदम उठाया है. पीड़ित व्यक्ति को जल्द से जल्द इंश्योरेंस की रकम मिले और दुर्घटना दर्ज करने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो गया है. अब पुलिस-प्रशासन सड़क हादसों के 48 घंटे बाद स्वयं रिपोर्ट दर्ज कर सकती है. यही नहीं क्लेम के लिए भी पुलिस अब खुद ही रिपोर्ट बना कर 30 दिनों के भीतर कोर्ट में पेश करेगी.
जिले में होने वाले सड़क हादसों में समझौते को लेकर अब पुलिस महकमा नए प्लान के तहत काम कर रहा है. जिले में सड़क हादसे के बाद अगर पीड़ित व्यक्ति 24 से 48 घंटे में मुकदमा दर्ज नहीं करता है तो अब पुलिस खुद ही घटना का मुकदमा दर्ज करेगी. यही नहीं पीड़ित व्यक्ति को मोटर व्हीकल क्लेम का फायदा मिल सके इसके लिए भी पुलिस स्वयं ही 30 दिनों के भीतर एक्सीडेंटल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी.