रुद्रपुर:जिला न्यायालय ने चरस तस्करी के मामले में आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है. कुमाऊं एसटीएफ ने बीती 4 मार्च को दोनों आरोपियों को चरस तस्करी में गिरफ्तार किया था.
बता दें कि 4 मार्च को कुमाऊं एसटीएफ और पुलिस टीम ने पूरनपुर से दोनों आरोपियों के पास से करीब 5 किलो चरस बरामद की थी. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी अजीत कुमार और दीपक खड़का के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था.