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ऋषिकेश: कोर्ट के आदेश पर हटेगा अतिक्रमण, 2 से 8 सितंबर तक चलेगा अभियान

जनपद में अतिक्रमण हटाए जाने के लिए हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. जिसके बाद हाई कोर्ट ने ऋषिकेश से अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए थे. हालांकि प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति ही की थी. न्यायालय ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है.

अतिक्रमण हटाने को लेकर अभियान.

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Published : Aug 31, 2019, 10:58 PM IST

Updated : Sep 1, 2019, 12:02 AM IST

ऋषिकेश:जिले में अतिक्रमण इस कदर फैल गया है कि सड़कों पर चलना दूभर हो गया है. मुख्य मार्गों पर भी लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है. अतिक्रमण से निजात पाने के लिए बीते दिनों हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता अनिल गुप्ता द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी. जिसके बाद हाई कोर्ट ने ऋषिकेश से अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए थे.

हालांकि प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति ही की थी, लेकिन अब एक बार फिर से अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया है. अब प्रशासन 2 सितंबर से 8 सितंबर तक अतिक्रमण हटाए जाने का अभियान शुरू करने जा रहा है.

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उपजिलाधिकारी प्रेमलाल ने बताया कि अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया गया है. जिसके बाद न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए ऋषिकेश से अतिक्रमण हटाए जाने का अभियान 2 से 8 सितंबर तक चलाया जाएगा. उन्होंने बताया कि इस अभियान में दो मजिस्ट्रेट लगातार जुड़े रहेंगे.

उपजिलाधिकारी ने बताया कि अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर निगम के मुख्य नगर आयुक्त द्वारा दो मजिस्ट्रेट की मांग की गई थी. जिसके बाद तहसीलदार और नायब तहसीलदार को अतिक्रमण हटाने में सहयोग करने के लिए पत्र लिखा गया है. वहीं अतिरिक्त फोर्स की डिमांड भी पुलिस से की गई है.

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हाई कोर्ट ने सभी विभागों के खिलाफ अवमानना वाद दायर किया. इसके बाद उच्च न्यायालय ने सभी विभागों से 3 सप्ताह के अंदर जवाब देने के लिए आदेशित किया है. यही कारण है कि अब एक बार फिर से सभी विभाग अतिक्रमण हटाने में जुट गए हैं.

Last Updated : Sep 1, 2019, 12:02 AM IST

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