उत्तराखंड

uttarakhand

ETV Bharat / city

उत्तराखंड हाई कोर्ट में शिक्षकों की नियुक्ति मामले की सुनवाई, 20 अक्टूबर तक विज्ञप्ति जारी करने के आदेश

प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अंतिम तिथि नहीं बढ़ाने को लेकर शिक्षकों ने हाई कोर्ट में पौड़ी गढ़वाल के समाजसेवी अनु पंत ने जनहित याचिका दायर की थी.

उत्तराखंड हाई कोर्ट में शिक्षकों की नियुक्ति मामले की सुनवाई
उत्तराखंड हाई कोर्ट में शिक्षकों की नियुक्ति मामले की सुनवाई

By

Published : Sep 22, 2021, 1:38 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने आज प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अंतिम तिथि नहीं बढ़ाने के मामले की सुनवाई की. जिसमें शिक्षा सचिव राधिका झा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुई. वहीं, इस मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ ने सरकार से शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर 20 अक्टूबर तक विज्ञप्ति जारी करने को कहा है.

बता दें कि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अंतिम तिथि नहीं बढ़ाने को लेकर शिक्षकों ने हाई कोर्ट में पौड़ी गढ़वाल के समाजसेवी अनु पंत ने जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें कहा गया है कि सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीटीईटी) परीक्षा जो जुलाई 2020 में होनी थी, वह जनवरी 2021 में हो पाई और उसके नतीजे फरवरी 2021 में आये.

इस बीच राज्य सरकार द्वारा दिसंबर 2020/ जनवरी 2021 में सूबे के 10 जिलों में प्राथमिक शिक्षकों की 2248 रिक्तियों को भरने हेतु, भर्ती प्रक्रिया को आरंभ कर दिया और अंतिम तिथि सीटीईटी सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तिथि दिसंबर 2020 / जनवरी 2021 रख दी. इसकी वजह से जिन अभ्यर्थियों के नतीजे फरवरी 2021 में आए, बिना उनकी किसी गलती के उनको परीक्षा से वंचित होना पड़ा.

पढ़ें-चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार ने जारी की एडवाइजरी, जानें क्या है खास

वहीं, याचिका कर्ता का कहना है कि पूर्व में समाजसेवी रविंद्र जुगरान की ऐसी ही जनहित याचिका पर असिस्टेंट टीचर एल टी ग्रेड के आवेदकों को राहत देते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने सीटीईटी सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया था. उसी निर्णय को आधार मानकर इन आवेदकों को भी लाभ दिया जाय.

वहीं, सुनवाई के दौरान सचिव द्वारा कोर्ट को बताया गया कि उनके पास अभी 451 पद प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त हैं, उसके लिए लिए सरकार विज्ञप्ति जारी करने जा रही है. जिसमें ये लोग शामिल हो सकते हैं. जिसके बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को इस मामले में 20 अक्टूबर तक विज्ञप्ति जारी करने को कहा है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details