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पंचायत चुनाव: दो से अधिक बच्चों की बाध्यता मामले पर सरकार को देना होगा जवाब - नैनीताल हाईकोर्ट

पंचायत चुनाव में दो से अधिक बच्चों की बाध्यता का मामला एक बार फिर नैनीताल हाइकोर्ट में है. कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब पेश करने को कहा है.

अधिवक्ता संजय भट्ट.

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Published : Sep 25, 2019, 5:24 PM IST

Updated : Sep 25, 2019, 10:49 PM IST

नैनीताल:प्रदेश के पंचायत चुनाव में दो से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवार को चुनाव न लड़ने देने का मामला एक बार फिर नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है. पंचायत चुनाव को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करते हुए 4 हफ्ते के अदंर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

अधिवक्ता संजय भट्ट.

बता दें कि क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ने वाले मोहन सिंह मेहरा समेत अन्य ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के आधार पर क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत चुनाव में दो से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं. लिहाजा सरकार के इस नोटिफिकेशन पर रोक लागई जाए.

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इस याचिका से पहले भी नैनीताल हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई थी. जिसमें कोर्ट ने ग्राम प्रधान के चुनाव में तीन बच्चों की बाध्यता को खत्म करने की प्रार्थना की गई थी. इस पर कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए 25 जुलाई 2019 से पहले तीन बच्चे होने वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की छूट दी थी.

Last Updated : Sep 25, 2019, 10:49 PM IST

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