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एनआईवीएच में छात्रों के साथ छेड़छाड़ मामले में हाईकोर्ट सख्त, केंद्र सरकार से मांगा जवाब - देहरादून एनआईवीएच

देहरादून के एनआईवीएच में मूक बधिर छात्र-छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को शपथ पत्र पेश करने के आदेश दिए हैं.

एनआईवीएच में छात्रों के साथ छेड़छाड़ में मामले हाईकोर्ट सख्त.

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Published : Nov 4, 2019, 8:31 PM IST

नैनीताल: देहरादून के एनआईवीएच में मूक बधिर छात्र-छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले में हाईकोर्ट सख्त हो गया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार को शपथ पत्र पेश करने के आदेश दिए हैं. वहीं एनआईवीएच ने सोमवार को कोर्ट में शपथ पत्र पेश कर बताया की 2 अक्टूबर को एनआईवीएच में सीनियर छात्रों द्वारा छोटे छात्र के साथ किए गए उत्पीड़न के बाद सभी छात्रों को क्लास वाइज अलग कर दिया है.

एनआईवीएच में छात्रों के साथ छेड़छाड़ में मामले हाईकोर्ट सख्त.

बता दें कि इससे पहले छेड़छाड़ के मामले को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को संगीत टीचर को तत्काल सस्पेंड कर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे. साथ ही 7 दिनों के अंदर राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान में स्थाई निदेशक की नियुक्ति कर सीसीटीवी कैमरा और जनरेटर की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए थे. इसके अलावा हाईकोर्ट ने देहरादून एसएसपी को एआईवीएच में दो महिला सिपाहियों की नियुक्ति करने को कहा था.

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वहीं, सोमवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने केंद्र सरकार को शपथ पत्र पेश कर जवाब देने के आदेश दिए हैं. साथ ही इस मामले से संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक और विभागीय कार्रवाई की गई है, उसकी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है.

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