नैनीताल:ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन, वीरपुर खुर्द, वीरभद्र समेत गंगा नदी के किनारे 8 हेक्टेयर क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण करने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है. इस मामल में मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने स्वामी चिदानंद, राज्य सरकार, सचिव राजस्व विभाग, सचिव वन विभाग, डीएम हरिद्वार समेत रीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हरिद्वार को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.
बता दें कि हरिद्वार निवासी अर्चना शुक्ला ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि मुनि चिदानंद ने सन 2000 से 2019 तक ऋषिकेश के वीरपुर खुर्द और वीरभद्र क्षेत्र में गंगा किनारे करीब 8 हेक्टेयर रिजर्व वन क्षेत्र की भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ है. जिसमें अवैध रूप से 52 कमरों का निर्माण किया गया है और इसमें गौशाला भी बनाई गई है.