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अवैध स्लॉटर हाउस मामले में हाईकोर्ट सख्त, शहरी विकास सचिव को जवाब पेश करने के आदेश

उत्तराखंड में स्लॉटर हाउस बंद होने के बावजूद भी धड़ल्ले से मीट का कारोबार चल रहा है. जिसे लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रूख अपनाया है.

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Published : Nov 26, 2019, 7:30 AM IST

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प्रदेश में अवैध स्लॉटर हाउस पर हाईकोर्ट सख्त.

नैनीताल:उत्तराखंड में स्लॉटर हाउस बंद होने के बावजूद भी धड़ल्ले से मीट का कारोबार चल रहा है. जिसे लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने शहरी विकास सचिव को शपथ पत्र पेश कर जवाब देने को कहा है. साथ ही कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करने के मामले में अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी भी व्यक्त की है.

अवैध स्लॉटर हाउस मामले में कोर्ट सख्त

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बता दें कि रुड़की निवासी परवेज आलम ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश में अवैध रूप से चलाए जा रहे स्लॉटर हाउस पर पाबंदी की मांग की गई थी. जिसपर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने खुले में काटे और बेचे जा रहे मीट की दुकानों को 72 घंटे में बंद करने के आदेश दिए थे. वहीं राज्य सरकार को प्रदेश में 4 माह में नियमानुसार स्लॉटर हाउस बनाने के आदेश दिए थे. लेकिन आज तक प्रदेश में कोई स्लॉटर हाउस नहीं बना. जिससे मीट कारोबारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

वहीं स्लॉटर हाउस बंद होने के बाद भी मीट की सप्लाई जारी है. जिसको लेकर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने शहरी विकास सचिव को शपथ पत्र पेश कर जवाब देने को कहा है.

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