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वकील से मारपीट के मामले में हाई कोर्ट सख्त, आरोपियों पर 48 घंटे के अंदर FIR दर्ज करने के आदेश

पौड़ी में वकील और उसके परिवार के साथ मारपीट मामले में हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है. कोर्ट ने एसएसपी पौड़ी को मामले की जांच के आदेश दिए हैं.

वकील और उसके परिवार के साथ मारपीट मामले में हाइकोर्ट हुआ सख्त

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Published : Jul 24, 2019, 9:44 PM IST

नैनीताल: अधिवक्ता के घर में घुसकर पुलिस द्वारा मारपीट करने के मामले में हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने आरोपी कोतवाल नरेंद्र बिष्ट, एसआई संध्या नेगी, एसआई दीक्षा सैनी और शिकायतकर्ता मनमोहन रौतेला समेत अन्य के खिलाफ 48 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.

बता दें कि पौड़ी निवासी अधिवक्ता राकेश कुंवर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि 9 जुलाई की रात करीब 8 बजे के 7-8 पुलिसकर्मियों सहित शिकायतकर्ता मनमोहन रौतेला ने घर में घुसकर उनकी मां और बहन के साथ मारपीट की थी. साथ ही घर में रखे 10-12000 रुपये भी लूट कर ले गए थे. राकेश ने याचिका में आरोपिओं पर घर में आग लगाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया था. साथ ही कहा कि उनकी मां और बहन के कपड़े भी फाड़ दिए गए और उनको जान से मारने की धमकी भी दी गई.

वकील और उसके परिवार के साथ मारपीट मामले में हाइकोर्ट हुआ सख्त.

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राकेश ने याचिका में कहा कि पुलिस उनको और उनके परिवार को कोतवाली उठा के ले गई. वहीं घटना का विरोध करने पर कोतवाल नरेंद्र सिंह बिष्ट ने उनकी 79 साल की मां के साथ गाली गलौज की. साथ ही उनके भाई को भी बुरी तरह मारा पीटा, जोकि अभी गंभीर हालत में दिल्ली एम्स में भर्ती हैं.

गौरतलब है कि इससे पिछली तारीख पर हाई कोर्ट ने एसएसपी पौड़ी से मारपीट के मामले पर स्टेट्स रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा था.

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