नैनीताल: जिले के डप्टी गांव में अवैध रुप से हो रहे खड़िया खनन पर हाईकोर्ट ने अब रोक लगा दी है. इस मामले में नैनीताल हाईकोट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश रमेश चंद्र खुल्बे की खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए खनन पर 19 अप्रैल तक रोक लगाई है. साथ ही इस मामले में राज्य सरकार को जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.
बता दें कि हाईकोर्ट ने डप्टी गांव थाना क्षेत्र के एसओ और खनन कर रहे प्रेम सिंह धामी को मामले में पक्षकार बनाते हुए दस्ती नोटिस जारी किया है. बागेश्वर निवासी बलवंत धामी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी कि गांव में कुछ लोग अवैध रूप से पट्टे की भूमि की आड़ पर खनन कर रहे हैं. जिससे गांव को खतरा उत्पन्न हो रहा है.