नैनीताल : हाई कोर्ट पंचायत चुनाव में 2 बच्चों से अधिक वाले उम्मीदवारों को राहत दे सकता है. हाई कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता को शुक्रवार को शपथ पत्र पेश करने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में कितने ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं और वे चुनाव लड़ना चाहते हैं.
बता दें कि नैनीताल के रहने वाले प्रधान हिमांशु पांडेय, कालाढूंगी के प्रधान मनोहरलाल समेत प्रधान संगठन ने नैनीताल हाई कोर्ट में इस मामले में याचिका दायर की थी. इन लोगों ने राज्य सरकार द्वारा 2019 में लागू किए गए पंचायती राज एक्ट में संशोधन को हाई कोर्ट में चुनौती दी. जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा दो बच्चों से अधिक वाले उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है जो गलत है.
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साथ ही याचिका में कहा गया कि सरकार द्वारा एक्ट में किए गए बदलाव को बैक डेट से लागू किया जा रहा है जो कि नियम के विरुद्ध है. वहीं याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अगर किसी भी एक्ट में बदलाव किया जाता है तो उसे 300 दिन के बाद लागू किया जाता है लेकिन राज्य सरकार इस एक्ट को नियमों के विरुद्ध जाकर लागू कर रही है.