नैनीताल: बार ग्राम उद्योग समिति द्वारा पंजाब से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश नारायण सिंह धनिक की खंडपीठ ने डीएम हरिद्वार को प्रत्येक बंधुआ मजदूर को 20, 000 रुपए की आर्थिक सहायता देने के लिए आदेश दिए है.
बता दें कि दिल्ली निवासी निर्मला गोराना बंधुआ मुक्ति मोर्चा द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया था कि ग्राम मोहनपुर रुड़की हरिद्वार के 18 बंधुआ मजदूरों को बार ग्राम उद्योग समिति द्वारा आलमवाला मोगा पंजाब से मुक्त कराया गया था.
साथ ही याचिकाकर्ता ने इस संबंध में 22 जून 2014 को डीएम हरिद्वार को पत्र लिखकर बंधुआ मजदूरों की देखभाल और खाने-पीने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया था. लेकिन इस मामले में जिलाधिकारी ने कोई पहल नहीं की.