नैनीताल: उत्तराखंड में विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को अब फ्री में बिजली नहीं मिलेगी. अधिकारियों और कर्मचारियों को फ्री में बिजली देने के मामले पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. जिसके बाद हाईकोर्ट ने उत्तराखंड पॉवर कॉरपोरेशन निगम और पिटकुल को उन अधिकारियों और कर्मचारियों का डाटा पेश करने के आदेश दिए हैं, जिन्हें फ्री में बिजली मुहैया कराई जाती है.
कोर्ट ने मामले में पिटकुल को पार्टी बनाते हुए फ्री में बिजली देने पर उत्तराखंड जल विद्युत निगम समेत पिटकुल को 2 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. गुरुवार को इस मामले में उत्तराखंड पॉवर कॉरपोरेशन निगम ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र पेश कर बताया कि अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलने वाली बिजली को सीमित किया जाए. जिसके बाद नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने इस मामले में 2 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिये हैं.
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