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मार्च के 'लॉकडाउन' में 'चार्ज' हुई पुलिस, मुख्यालय ने कहा- अनावश्यक बल प्रयोग से बचें

पुलिस मुख्यालय से वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों ने पुलिस को अनावश्यक रूप से जनता पर बल प्रयोग न करने की नसीहत दी.

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मार्च के 'लॉकडाउन' में 'चार्ज' हुई एक्टिव 'मित्र पुलिस'

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Published : Mar 28, 2020, 7:34 PM IST

देहरादून: देशभर में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव को लेकर लॉकडाउन किया गया है. जिसका पुलिस-प्रशासन कड़ाई से पालन करवा रहा है. वहीं, इसका उल्लंघन करने के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं. उत्तराखंड में 28 मार्च को राज्यभर के सभी 13 जिलों में कुल 37 मुकदमे दर्ज किए गए. जबकि, 183 अभियुक्तों को नियम उल्लंघन करने के मामले में गिरफ्तार भी किया गया है.

डीजी ने पुलिस कर्मियों को दी हिदायत.

लॉकडाउन के दौरान बेवजह सड़कों पर निकलने के मामले में पिछले 6 दिनों में अब तक कुल 308 मुकदमे दर्ज किए गए हैं. जबकि, अभी तक इन मामलों में 1711 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है. वहीं, लॉकडाउन के दौरान अनावश्यक रूप में सड़कों पर वाहन दौड़ाने वाले लोगों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत 6358 वाहनों का चालान किया गया है, जबकि 1687 वाहन सीज किए गए हैं. इतना ही नहीं एमबी एक्ट के तहत की गई इन कार्रवाई में पिछले 6 दिन में 27 लाख 85 हजार 520 रुपये चालान काटा गया है.

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पुलिस अनावश्यक रूप से जनता पर बल प्रयोग से बचें: पुलिस मुख्यालय

राज्य में लॉकडाउन के दौरान कानूनी कार्रवाई को लेकर पुलिस मुख्यालय ने शनिवार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जानकारी दी. इसके लिए 13 जिलों के एसपी व एसएसपी से समीक्षा बैठक की गई. कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों को इस बात की नसीहत दी कि लॉकडाउन के दौरान की जाने वाली कार्रवाई कोई लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित नहीं है,बल्कि यह कार्रवाई जनता की स्वास्थ्य सुरक्षा व बचाव के लिए की जा रही है, ऐसे में किसी भी जिले की पुलिस अनावश्यक रूप में जनता को परेशान ना करें. डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने निर्देशित करते हुए कहा कि अगर जरुरी हो तो ही बल प्रयोग किया जाए.

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