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देहरादून में पैंगोलिन के आठ किलो कवच के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, जेल भेजे गए - वन्य जीव संरक्षण अधिनियम

देहरादून पुलिस ने पैंगोलिन कवच के तस्करों को पकड़ा है. दो तस्करों के पास से 8 किलो से ज्यादा पैंगोलिन के कवच मिले हैं. तस्करों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

pangolin armor in Dehradun
देहरादून तस्करी समाचार

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Published : Jun 4, 2022, 7:26 AM IST

देहरादून:पटेलनगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. कोतवाली पटेलनगर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान दो वन्य जीव तस्करों को सहसपुर के पास से गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों के कब्जे से 8 किलो 300 ग्राम पैंगोलिन (सल्लू सांप) का कवच (प्रतिबन्धित) बरामद किया गया. पुलिस द्वारा आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है. बरामद पैंगोलिन (सल्लू सांप) के कवच की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों रुपए में है. इसका प्रयोग गम्भीर प्रकार की बीमारियों की दवाई बनाने में इस्तेमाल किया जाता है.

कोतवाली पटेलनगर पुलिस द्वारा प्रतिबन्धित वन्य जीवों के तस्करों की धरपकड़, तस्करी और बिक्री करने वाले असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए टीम गठित की गयी है. इसी क्रम में पुलिस टीम को चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल सहसपुर की तरफ से आती हुई दिखाई दी. मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति बैठे हुए थे. चेकिंग होती देख मोटर साइकिल को इन लोगों ने बैरियर से पीछे ही रोक दिया. पुलिस से बचकर वापस भागने का प्रयास करने लगे.

शक होने पर पुलिस टीम और वन विभाग की टीम द्वारा मोटरसाइकिल सवारों को पकड़ लिया गया. पुलिस द्वारा जानकारी ली गई तो मोटरसाइकिल चला रहे व्यक्ति द्वारा अपना नाम सौरभ निवासी मिर्जापुर जिला सहारनपुर बताया गया. पीछे बैठे व्यक्ति द्वारा भी अपना नाम आशु निवासी मिर्जापुर जिला सहानपुर बताया गया. पुलिस द्वारा बैग की चेकिंग की गई तो बैग में सल्लू सांप के कवच थे. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
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कोतवाली पटेलनगर प्रभारी रविन्द्र यादव ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि दोनों ने शाकुम्भरी देवी के आसपास के जंगलों से सल्लू सांप को मारकर इकट्ठा किया. वन विभाग की टीम द्वारा पहचान कर बताया गया कि ये पैंगोलिन (सल्लू सांप) के कवच हैं, जो कि अनुसूचि (1) में आता है. बरामद पैंगोलिन (सल्लू सांप) के कवच को तोलने के लिए मौके पर इलेक्ट्रॉनिक तराजू मंगवाया गया. बरामद पैंगोलिन (सल्लू सांप) के कवच को मौके पर ही संयुक्त टीम के सामने तोलने पर 08 किलो 300 ग्राम पाया गया. बरामद पैंगोलीन (सल्लू सांप) के कवच को रखने का, परिवहन करने का लाइसेंस तलब किया तो वो नहीं दिखा पाये. बरामद प्रतिबन्धित पैंगोलीन (सल्लू सांप) के कवच को बैग में रखकर मौके पर ही सील कर दिया गया. आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया.

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