देहरादून: नैनीताल हाईकोर्ट ने दून विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सीएस नौटियाल की नियुक्ति को गलत करार दिया है.न्यायालय ने सरकार को जल्द नई सर्च कमेटी गठित कर नियमों के तहत नए कुलपति की नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट के फैसले के बाद मौजूदा सरकार के जीरो टॉलरेंस पर सवाल खड़े होने लगे हैं. हाईकोर्ट के फैसले पर भाजपा के नेता सरकार का बचाव करते हुए अब कोर्ट के आदेशों का पालन करने की बात कर रहे हैं. नेताओं का कहना है कि जल्द ही इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा.
बता दें कि बीते सप्ताह नैनीताल हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त शिक्षक यज्ञ भूषण शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दून यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर सीएस नौटियाल की नियुक्ति को निरस्त कर दिया था. मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने दून यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति को निरस्त करने के आदेश दिए थे. हाईकोर्ट का आदेश भी दून विश्वविद्यालय पहुंच चुका है.अब इस पर राजभवन से फैसला होना बाकी है.
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