नैनीताल: आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों में फीस वृद्धि मामले पर नैनीताल हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने इस मामले में हिमालयन मेडिकल आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल को 2 मार्च को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं. साथ ही हाई कोर्ट ने प्रिंसिपल से पूछा है कि आदेश का पालन न करने पर क्यों न आप के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाए.
बता दें राज्य सरकार ने 14 अक्टूबर 2014 में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में फीस 80 हजार से बढ़ाकर 2 लाख 15 हजार कर दी थी. सरकार के इस आदेश को कॉलेज के छात्रों ने नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी. मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए बढ़ी हुई फीस वृद्धि के आदेश पर रोक लगा दी. साथ ही हाईकोर्ट ने कॉलेज और सरकार को आदेश दिए थे कि जिन छात्रों से बढ़ी हुई फीस ली गई है थी उन्हें फीस वापस की जाए.