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रोडवेज कार्यशाला की जमीन हस्तांतरण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, रोडवेज कर्मचारियों ने ली राहत की सांस - ban on transfer of roadways workshop land

नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार रोड कार्यशाला की भूमि जो स्मार्ट सिटी परियोजना में राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरित कर दी और उस पर रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने परिवहन कर्मचारी और राज्य सरकार के बीच चल रहे विवाद के कारण इस जमीन को यथास्थित रखने के आदेश भी दिए हैं.

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मीन हस्तांतरण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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Published : Jan 9, 2020, 11:51 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड परिवहन निगम के देहरादून-हरिद्वार रोड स्थित कार्यशाला भूमि को लेकर राज्य सरकार और परिवहन कर्मियों के बीच चल रही खींचतान मामले में गुरुवार नैनीताल हाईकोर्ट से रोडवेज कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर आई. हाईकोर्ट ने इस जमीन के हस्तांतरण पर रोक लगा दी है. बता दें लंबे समय से परिवहन विभाग के कर्मचारी इस भूमि को लेकर आंदोलित थे.

जमीन हस्तांतरण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक.

उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया गया कि नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार रोड कार्यशाला की भूमि जो स्मार्ट सिटी परियोजना में राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरित कर दी गई थी उस पर रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने परिवहन कर्मचारी और राज्य सरकार के बीच चल रहे विवाद के कारण इस जमीन को यथास्थित रखने के आदेश भी दिए हैं.

आंदोलन की राह पर कर्मचारी.

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दरअसल, देहरादून-हरिद्वार रोड पर स्थित परिवहन निगम कार्यशाला की बेशकीमती जमीन को पिछले दिनों राज्य सरकार ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड को ट्रांसफर कर दी थी. जिसके बाद परिवहन निगम के कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन कर आंदोलित थे. ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश के बाद कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है.

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उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के मुताबिक, हाईकोर्ट ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की परिसंपत्ति बंटवारे मामले में केंद्र सरकार को आदेशित करते हुए उनकी निगरानी में दोनों राज्य के बंटवारे का शीघ्र निर्णय करवाने के भी आदेश दिए हैं. इसके अलावा उत्तराखंड सरकार पर परिवहन निगम के 66 करोड़ के बकाया भुगतान के लिए भी आदेशित किया है.

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