देहरादून:कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने फैक्ट्री और कंपनी में काम करने वालों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. गाइडलाइन के मुताबिक अब जिला प्रशासन की अनुमति के बिना कोई भी कर्मचारी जिले से बाहर नहीं जा सकेगा. अगर किसी कर्मचारी को जिले से बाहर जाना है तो उसे संबंधित एसडीएम से अनुमति लेनी होगी. अगर कोई कर्मचारी नियम का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा.
जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मामलों को देखते हुए यह निर्णय लिया है. एसडीएम सदर गोपाल बेनवाल ने कहा कि फैक्ट्री में काम करने वाले जिले से बाहर आवागमन कर रहे हैं. ऐसे में कोरोना संक्रमण का खतरा ज्यादा है. फैक्ट्री संचालकों को अपने कर्मचारियों की जिला प्रशासन को सूचना देनी होगी कि कितने कर्मचारी जनपद से बाहर जा रहे हैं और कितने कर्मचारी बाहर से आ रहे हैं.