देहरादून: आगामी चुनावों के लिए मतदाता सूची और वोटर कार्ड में त्रुटियों को सही करने को लेकर निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक सत्यापन कार्यक्रम शुरू कर दिया है. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी मतदाता निर्वाचन कार्ड में त्रुटियों को सही करवा सकते हैं. इसके लिए मतदाता को निर्धारित प्रारूप में आवेदन भर कर उस क्षेत्र से संबंधित बीएलओ को देना होगा. इसके साथ ही घर-घर सर्वे अभियान के तहत बीएलओ 30 सितंबर तक पहुंचकर मतदाताओं का सर्वे भी करेंगे. इसके साथ ही वोटर हेल्पलाइन 1950 पर भी कॉल कर ज्यादा जानकारी ली जा सकती है.
हेल्पलाइन के माध्यम से त्रुटि को कर सकते हैं दूर
किसी भी मतदाता के वोटर कार्ड में अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो वह उन त्रुटियों को सही करने के लिए वोटर हेल्पलाइन का सहारा ले सकता है. इसके अलावा एनवीएसपी पोर्टल, कॉमन सर्विस सेंटर, वोटर फैसिलेटर सेंटर आदि पर भी अपना कोई भी एक पहचान पत्र (पासपोर्ट, डीएल, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, इलेक्ट्रिक सिटी बिल, वाटर बिल, टेलिफोन बिल, गैस कनेक्शन बिल, फॉर्मर्स आईडेंटिटी कार्ड आदि) के साथ ही वोटर आईडी का नंबर अपलोड कर सकते हैं. जिसके बाद बीएलओ घर-घर जाकर सत्यापन करेगा, फिर वोटर आईडी और पहचान पत्र का मिलान किया जाएगा.