देहरादून:जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के संबंध में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई. बैठक में जिलाधिकारी ने निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों के लिए जारी दिशा निर्देशों के बारे में बताया. निर्देशों के अनुसार नामांकन से पहले प्रत्येक अभ्यर्थी को एक अलग से चालू बैंक खाता खोलना होगा. साथ ही 10 हजार से ऊपर के प्रत्येक लेनदेन ऑनलाइन या चेक के माध्यम से किए जाएंगे. इस बार प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपए निर्धारित की गई है.
पंपलेट पर मुद्रक का नाम जरूरी: बैठक में सभी से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराए जाने के लिए सहयोग की अपेक्षा की गई है. साथ ही प्रचार के पोस्टर और पंपलेट पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम लिखा होना जरूरी है. विज्ञापनों के प्रकाशन प्रसारण से पहले प्रमाणीकरण करना आवश्यक है. बैठक में उन्होंने कई अन्य बिंदुओं पर भी उपस्थित पार्टी पदाधिकारियों को जानकारी उपलब्ध कराई.
इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के सफल सम्पादन के लिए राज्य की सभी विधानसभा सीटों के लिए नियुक्त रिटर्निंग और सहायक अधिकारियों को नामांकन प्रकिया के दौरान अपनाई जाने वाली सभी प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से जानकारी और प्रशिक्षण देते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए.