देहरादून: एनडीपीएस कोर्ट ने शुक्रवार को साल 2013 में पकड़े गए एक चरस तस्कर को 12 साल की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. इसके अलावा कोर्ट ने जुर्माने की राशि अदा न करने पर दोषी तस्कर को 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है.
बता दें कि 30 मई 2013 को पटेल नगर थाना पुलिस ने प्रकाश कॉलोनी शिमला कलां से अकिब अहमद को 3 किलो 510 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया.