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'मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी साहू की धमकियों से डरने वाला नहीं, पहले अपने गिरेबां में झांके' - रेखा आर्य के पति ने गोदियाल को भेजा मानहानि का नोटिस

ईटीवी भारत से बातचीत में गणेश गोदियाल ने कहा कि उन्हें नोटिस से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई 5 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजे या 10 करोड़ का. उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है. अगर किसी पर आरोप लगाने हैं तो अपने गिरेबां पर जरूर झांक लेना चाहिए.

Etv भारत से गणेश गोदियाल की एक्सक्लूसिव बातचीत.
Etv भारत से गणेश गोदियाल की एक्सक्लूसिव बातचीत.

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Published : Aug 18, 2021, 2:23 PM IST

Updated : Aug 18, 2021, 3:32 PM IST

देहरादून:कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अपने पति के खिलाफ की बयानबाजी पर 5 करोड़ रुपये की मानहानि का नोटिस भेजा है. बकायदा रेखा आर्य ने इस बात को लेकर एक फेसबुक पोस्ट शेयर किया था. इस मामले में ईटीवी भारत ने बातचीत करते हुए गोदियाल ने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, वो पहाड़ के बेटे हैं और गिरधारी लाल साहू की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं.

ईटीवी भारत से खास बातचीत में मानहानि के नोटिस के जवाब में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि उन्होंने मंत्री के पति को लेकर कुछ गलत नहीं कहा है. अगर नोटिस भेजकर वो अपनी खाल बचा सकते हैं, यही सही. उन्होंने तो उनको अदालत जाने की सलाह दी थी. क्योंकि, गिरधारी लाल साहू के लिए अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. ऐसे में गिरधारी लाल साहू को अदालत में पेश होना ही होगा. अगर गणेश गोदियाल को नोटिस देकर भेजकर उनके पति को राहत मिल जाती है तो उन्हें खुशी होगी.

Etv भारत से गणेश गोदियाल के एक्सक्लूसिव बातचीत.

गिरधारी लाल साहू की धमकियों से डरने वाला नहीं: गणेश गोदियाल ने ईटीवी भारत से कहा कि आरोपी और अपराधी में फर्क होता है. राजनीतिक जीवन में कोई किसी पर भी आरोप लग सकता है. वो आरोपी है, अपराधी नहीं तो न्यायालय की शरण लें. मैंने कुछ गलत नहीं कहा. न्यायालय सबके लिए हैं. उन्हें नोटिस से कोई फर्क नहीं पड़ता. चाहे कोई 5 करोड़ का नोटिस भेजे या 10 करोड़ का, जब उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है.

गोदियाल ने कहा कि अगर हम किसी पर आरोप लगाते हैं तो अपने गिरेबां जरूर झांक लेना चाहिए. वह भी भारत और उत्तराखंड के नागरिक हैं. उनके लिए भी न्यायालय के द्वार खुले हैं. ऐसे में वह गिरधारी लाल साहू की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं.

क्या है मामला:उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की ससुराल बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में है. यहां 31 साल पहले बरेली के कोतवाली क्षेत्र में जैन दंपति की हत्या कर दी गई थी. इसकी कोर्ट में सुनवाई चल रही है. इस मामले में रेखा आर्य के पित गिरधारी लाल साहू व अन्य कई लोग आरोपी हैं. इसकी सुनवाई को लेकर गिरधारी लाल को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना था, लेकिन वह नहीं हुए. इसको लेकर कोर्ट ने उनके व अन्य आरोपियों के खिलाफ 29 जुलाई को गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. इसके बाद भी गिरधारी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए.

पढ़ें-रेखा आर्य के पति ने PCC चीफ को भेजा 5 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस

गणेश गोदियाल ने की थी टिप्पणी:प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रदेश सरकार को घेरते हुए उस पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति को बचाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद रेखा आर्य ने इसे मानहानि बताते हुए इस बयानबाजी पर गोदियाल को अपने अधिवक्ता के माध्यम से मानहानि और अदालत की अवहेलना का नोटिस भेजा है. साथ ही नोटिस की कॉपी कांग्रेस प्रदेश कार्यालय को मेल और फैक्स भी की गई है.

नोटिस में दी थी ये दलील: नोटिस में विधि आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि जो मामले अदालत में चल रहे हैं, उसमें मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए. जब तक किसी प्रकरण में कोई दोषी करार न दे दिया जाए, तब तक उसके प्रति कोई धारणा नहीं बनाई जा सकती. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल को इसकी जानकारी होनी चाहिए.

5 अगस्त को नहीं हुए थे पेश: 5 अगस्त को गिरधारी लाल के अधिवक्ता ने उनकी तबीयत ठीक न होने का हवाला देते हुए हाजिरी माफी की गुहार लगाई, लेकिन कोर्ट ने गिरधारी की गुहार को खारिज कर गैर जमानती वारंट को अगली डेट तक प्रभावी कर दिया है. साथ ही गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद कोर्ट में गुरुवार को हाजिर हुए तीन अन्य आरोपियों (बदरुद्दीन, नरेश और जगदीश) को अदालत ने जेल भेज दिया.

Last Updated : Aug 18, 2021, 3:32 PM IST

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