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सावधान!.. देहरादून में बिना मास्क बाजार जाने पर प्रतिबंध, पकड़े गए तो ₹500 जुर्माना

उत्तराखंड में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं. इस कारण दो गज की दूरी मास्क जरूरी वाले दिन फिर लौट आए हैं. इसे देखते हुए प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है. देहरादून के बाजारों में बिना मास्क एंट्री नहीं मिलेगी. देहरादून में कोविड गाइडलाइन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क पकड़ा जाता है तो उसे 500 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा. उस व्यक्ति को बैरंग घर भी लौटाया जाएगा.

without a mask in Dehradun
बिना मास्क बाजार जाने पर प्रतिबंध

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Published : Jan 8, 2022, 9:57 AM IST

Updated : Jan 8, 2022, 3:05 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं. देहरादून में सबसे अधिक कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे में अब जिला प्रशासन भी कोविड की गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए सख्त होता जा रहा है. जिसके चलते कोविड संक्रमण से बचाव के लिए जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने सख्त निर्देश दिए हैं.

बिना मास्क बाजार में प्रवेश निषेध: बिना मास्क के देहरादून के बाजारों के परिसर में प्रवेश वर्जित है. मुख्य प्रवेश द्वार पर नो एंट्री पोस्टर लगाए जाएंगे. अगर कोई बिना मास्क दिखाई देता है तो उसको ₹500 का जुर्माना देना पड़ेगा. साथ ही वापस भी लौटना पड़ेगा.

बिना मास्क लगेगा 500 का जुर्माना: कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद जिलाधिकारी ने निर्देश जारी किए हैं कि पलटन बाजार सहित सभी बाजारों, मॉल और शॉपिंग कंप्लेक्स में पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी. साथ ही सभी मास्क लगाएंगे. यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क के पकड़ा जाए तो उसे मौके पर ही ₹500 जुर्माना वसूलने के साथ ही घर वापस लौटाया जाएगा.

मुख्य बाजारों में पुलिस तैनात: साथ ही पलटन बाजार की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती भी कर दी गई है. इसके अलावा देहरादून के जितने भी चौराहे हैं, वहां भी जांच अभियान चलाया जाएगा. जो भी कार चालक, बाइक सवार, सार्वजनिक वाहनों में लोग बिना मास्क के होंगे, उनको चिन्हित करने के साथ ही उनसे भी ₹500 का जुर्माना वसूला जाएगा.

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जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने बताया कि कोविड संक्रमण से बचाव के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं. बिना मास्क के बाजार परिसर में प्रवेश वर्जित रहेगा. मुख्य प्रवेश द्वार पर नो एंट्री के पोस्टर लगाए जाएंगे. साथ ही अपील की है कि पलटन बाजार के साथ ही राजधानी के मॉल या शॉपिंग कॉम्पलेक्स में खरीदारी करने जा रहे हैं तो मास्क पहनकर जाएं नहीं तो ₹500 का जुर्माना देना पड़ेगा. साथ ही घर भी वापस लौटाया जाएगा.

Last Updated : Jan 8, 2022, 3:05 PM IST

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