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अवमानना याचिका पर हाई कोर्ट सख्त, WTI के निदेशक को कोर्ट में पेश होने का आदेश - High court

सोमवार को न्यायाधीश रविन्द्र मेठाड़ी की एकल पीठ ने अपर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, अपर सचिव ओम प्रकाश, निदेशक महिला इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी अलकनंदा अशोक और प्रोफेसर के सी मिश्रा के खिलाफ नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

संविदा पर कार्यरत शिक्षिकों की अवमानना याचिका पर हाई कोर्ट का सख्त रूख.

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Published : May 20, 2019, 11:50 PM IST

नैनीताल: देहरादून के महिला तकनीकी संस्थान में संविदा पर कार्यरत शिक्षिकों के नियमितीकरण मामले में हाई कोर्ट ने संस्थान के निदेशक को पेश होने के आदेश दिए हैं. सोमवार को न्यायाधीश रविन्द्र मेठाड़ी की एकल पीठ ने अपर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, अपर सचिव ओम प्रकाश, निदेशक महिला इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी अलकनंदा अशोक और प्रोफेसर के सी मिश्रा के खिलाफ नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

आपको बता दें कि पूर्व में नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को संविदा पर तैनात प्रोफेसरों को नियमित करने के आदेश दिए थे, लेकिन राज्य सरकार और संस्थान ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर खंडपीठ के आदेश को चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने इन लोगों के लिए नीति बनाने की बात कही थी, जिसके बाद कोर्ट ने सरकार की अपील को निस्तारित कर दिया था.

वहीं हाई कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षकों को नियमित नहीं करने पर शिक्षकों ने संस्थान के खिलाफ कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी. जिसके बाद निदेशक ने थाने में शिक्षकों के खिलाफ संस्थान में चोरी करने की एफआईआर दर्ज करवा दी थी. सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान एफआईआर को गलत करार देते हुए इस पर रोक लगा दी है और संस्थान के निदेशक को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है.

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