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हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का कांग्रेस-भाजपा ने किया स्वागत

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Published : Mar 15, 2022, 2:16 PM IST

Updated : Feb 3, 2023, 8:19 PM IST

लखनऊ: कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को हिजाब के मामले में बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने कहा कि हिजाब धर्म का हिस्सा नहीं है. क्लास रूम के अंदर कोड आफ कंडक्ट जरूरी है. क्लास रूम के बाहर चाहे जो छात्र कोई ड्रेस पहने लेकिन क्लास रूम में स्कूल, कॉलेज के ड्रेस कोड को ही मान्यता दी जाए. स्कूल, कॉलेज को अपनी ड्रेस कोड तय करने का हक है. वहीं, कोर्ट ने हिजाब से संबंधित सभी याचिकाएं खारिज कर दी. कोर्ट के इस फैसले पर यूपी कांग्रेस के डिजिटल मीडिया संयोजक व प्रदेश प्रवक्ता अंशू अवस्थी ने कहा कि हिजाब के मामले में न्यायालय का जो भी फैसला है उन्हें लगता है कि उसका सभी को सम्मान करना चाहिए. वहीं, उक्त मसले पर प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता हीरो बाजपेई ने कहा कि हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं. निश्चित तौर पर अदालत ने माना है कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है. इसलिए ड्रेस कोड का उल्लंघन करने का कोई अर्थ नहीं बनता.
Last Updated : Feb 3, 2023, 8:19 PM IST

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