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उद्यम लगाने के इच्छुक युवा यहां करें संपर्क, मिलेगी 50 लाख की सहायता राशि

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ऋण युवाओं को उद्यम लगाने के लिए 50 लाख की सहायता राशि मिलेगी. इसके लिए ऑनलाइन पॉर्टल पर आवेदन करना होगा. ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के अभ्यर्थी 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

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Published : May 24, 2023, 7:00 AM IST

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वाराणसी:वर्तमान में लगभग सभी युवा अपना उद्यम स्थापित करने की चाह रखते हैं. लेकिन उन्हें इसकी प्रक्रिया पता नहीं होता. ऐसे में उद्योग स्थापित करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए यह काम की खबर है. यदि कोई युवा अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है. ऐसे इच्छुक युवाओं के लिए बनारस में एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है. इस सौगात के तहत उन्हें सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना पड़ेगा. जिसके बाद उन्हें लगभग 50 लाख तक की सहायता राशि प्रदान कर दी जाएगी और वह अपने उद्यम की शुरुआत कर सकेंगे.

उद्यम लगाने के इच्छुक युवाओं को 50 लाख की सहायता राशि
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है. इसके अन्तर्गत वाराणसी में 76 इकाई की स्थापना की जाएगी. इन इकाइयों की स्थापना के लिए वाराणसी जिले को 220.40 लाख की मार्जिन मनी की धनराशि स्वीकृत हुई है. इसके लिए निर्माण क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में काम करने के लिए ऋण दिया जाएगा. इसके माध्यम से युवा अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं.
उद्यम लगाने के इच्छुक युवाओं को 50 लाख की सहायता राशि
बता दें कि केंद्र सरकार स्टार्ट अप इंडिया के तहत देश में युवाओं के रोजगार को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है. केंद्र सरकार ने युवाओं को व्यवसाय के लिए अलग-अलग तरीके से ऋण प्रदान कर रही है. ऐसे ही प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम द्वारा चलाई जा रही ये योजना युवाओं के रोजगार के लिए काम आएगी. ये योजना सभी प्रकार के पब्लिक सेक्टर बैंक कॉपरेटिव बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं आरबीआई द्वारा नियंत्रित सभी प्रकार के शेड्यूल प्राईवेट कामर्शियल प्राईवेट बैंक में लागू होगी. योजना के तहत किसे मिलेगी ये ऋण राशि:इस मामले में जिला ग्रामोद्योग अधिकारी यूपी सिंह से बात की गई. उन्होंने बताया कि इस योजना में निर्माण क्षेत्र में 50.00 लाख, सेवा क्षेत्र के लिए 20.00 लाख रुपये तक बैंक के माध्यम से ऋण लेकर रोजगार शुरू कर सकते है. ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 25, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य महिला, अल्पसंख्यक, दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिक वर्ग को 35 प्रतिशत तक मार्जिन मनी अनुदान प्रदान किया जाएगा. योजना के तहत कितनी मिलेगी ऋण राशि:उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र के सामान्य लाभार्थियों के लिए 15 प्रतिशत तथा पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य महिला, अल्पसंख्यक, दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिकों को 25 प्रतिशत तक मार्जिन मनी अनुदान प्रदान किया जाएगा. द्वितीय ऋण प्राप्त करने हेतु 1.00 करोड़ रुपये तक का ऋण और 10 से 15 प्रतिशत के अनुदान का प्राविधान है. आवेदन ऑनलाइन माध्यम से www.kviconline.gov.in पर जाकर pmegp e-portal पर क्लिक कर KVIB एजेन्सी का चयन कर किया जा सकता है. आवेदन के लिए क्या हैं जरूरी डाक्यूमेंट:जिला ग्रामोद्योग अधिकारी यूपी सिंह ने बताया कि आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिये. आवेदन करते समय दो फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता की फोटो कॉपी अनिवार्य होगी. उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं जनसंख्या प्रमाण पत्र अपलोड करना भी अनिवार्य है. ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के अभ्यर्थी 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में किसी कार्यालय कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते हैं. यह भी पढे़ं: लखनऊ पहुंचे फिल्म ला वास्ते के कलाकार, लीड एक्टर ओंकार कपूर ने कही खास बात

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