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गो तस्करी करने वालों की अब खैर नहीं, होगी ये सजा - varanasi cattle smuggling

प्रदेश सरकार ने गो तस्करी के मामले में 64 साल पुराने कानून में संशोधन कर उसे और सख्त बनाया है. पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर सैकड़ों आरोपियों पर गैगस्टर एक्ट में कार्रवाई की है.

64 साल पुराने कानून में हुआ संशोधन
64 साल पुराने कानून में हुआ संशोधन

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Published : Nov 14, 2020, 4:58 PM IST

वाराणसी: प्रदेश सरकार ने गो तस्करी के मामले में 64 साल पुराने कानून में संशोधन कर उसे और सख्त बनाया है. कानून के तहत गो तस्करी के मामले में वाराणसी जोन में पुलिस ने विशेष अभियान चलाते हुए 799 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की है. इसके तहत पुलिस ने 163 गैंग पंजीकृत करते हुए गो तस्करी में शामिल 1094 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है.

गोवंश प्रेमियों में खुशी की लहर

64 साल पुराने कानून में संशोधन करते हुए प्रदेश सरकार ने गो तस्करी के मामले में सख्त रुख अपनाया है. प्रदेश सरकार ने इस कानून में संशोधन करते हुए बड़ा कदम उठाया. अब प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस इस मामले को लेकर सतर्क हो गई है. बीते दस माह में इसके लिए वाराणसी जोन में विशेष अभियान चलाया गया. इसमें अब तक 799 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई है. पुलिस की इस कार्रवाई से जहां गो तस्करों में भय का माहौल बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर गोवंश प्रेमियों में खुशी की लहर है. उन्हें उम्मीद है कि इस कानून से गोकशी रुक जाएगी.

कई आरोपियों पर हुई कार्रवाई

वाराणसी जोन में पुलिस ने गो तस्करी करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर 163 गैंग पंजीकृत करते हुए गो तस्करी में शामिल 1094 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है. साथ ही साथ वाराणसी जोन में पुलिस ने 20 करोड़ 30 लाख की संपत्ति जब्त करने और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है.

आरोपियों पर हो कार्रवाई

वाराणसी जोन के एडीजी बृजभूषण शर्मा ने बताया है कि वाराणसी जोन में 409 आरोपियों पर पुरस्कार घोषित करते हुए 799 गो तस्करी और गोकशी के मामलों में गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है. उन्होंने कहा कि जनपद में एक भी गोकशी के मुकदमे दर्ज नहीं हुए हैं. सभी जनपदों के एसएसपी और एसपी को निर्देशित किया गया है कि जिन अपराधियों का आपराधिक इतिहास हो, उन पर सख्ती करते हुए गैंगस्टर की कार्रवाई की जाए.

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