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Varanasi News : बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने जारी किया नया फरमान, अब परिसर में नहीं बजा सकेंगे हॉर्न

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (Varanasi News) परिसर में स्थित सर सुन्दर लाल अस्पताल में भर्ती मरीजों की समस्या को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने नया फरमान जारी किया है. इसके तहत अब परिसर में आने वाले लोगों के साथ छात्रों पर वाहनों के हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध रहेगा.

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Published : Feb 28, 2023, 3:19 PM IST

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में नहीं बजा सकेंगे हॉर्न.

वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) परिसर के माहौल को ध्वनि प्रदूषण से मुक्त बनाए रखने के लिए एक नया आदेश जारी किया है. इस आदेश के तहत अब विश्वविद्यालय परिसर में हॉर्न बजाने पर पूर्णतः मनाही होगी. आदेश के साथ ही इस नियम को लागू कराने के लिए विश्वविद्यालय के सुरक्षा अधिकारी सड़कों पर उतर कर विद्यार्थियों को नए नियम पालन करने की बकायदा हिदायत भी दे रहे हैं. दरअसल, वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बनारस हिंदू विश्वविद्यालय) में शिक्षा के साथ, सर सुन्दर लाल अस्पताल भी है. जहां मरीजों का इलाज भी किया जाता है. इसको लेकर लगातार विश्वविद्यालय परिसर में लोगों की आवाजाही बढ़ रही है. इससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है. जिससे न सिर्फ़ परिसर का वातावरण प्रदूषित हो रहा है, बल्कि विद्यार्थियों को पढ़ने में व मरीजों को इलाज में भी दिक्कत हो रही है. इसे देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने यातायात नियम को लागू किया है. इसके तहत अब विद्यालय परिसर में आने वाले लोगों को तीन बातों का मुख्य तौर पर ध्यान रखना होगा.

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में नहीं बजा सकेंगे हॉर्न.

हॉर्न पर पूर्णतया प्रतिबन्ध, तीन सवारी पर भी रोक : इन नए नियमों में वाहन की स्पीड, अनचाहा हॉर्न बजाने और तीन सवारी पर मनाही होगी. इस बारे में विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर डॉ. अभिमन्यु सिंह ने बताया कि विद्यार्थियों की सुविधा को देखते हुए इस नियम को लागू किया गया है. इसके लिए बकायदा सुरक्षाकर्मी लाउड स्पीकर के माध्यम से इस नियम का अनाउंसमेंट कर रहे हैं. इसके साथ ही परिसर के अलग-अलग चौराहे पर लापरवाही करने वाले लोगों को रोक कर उन्हें नियम के बारे में बताया और समझाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यदि हिदायत देने के बाद भी कोई लापरवाही करता है तो उसके ख़िलाफ विधिक कार्रवाई भी की जाएगी.

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में नहीं बजा सकेंगे हॉर्न.
30 किलो प्रति घंटा तय है वाहन की रफ़्तार : बीते दिनों विश्वविद्यालय के सुरक्षा बैठक में यातायात नियमों का निर्णय लिया गया और उसके बाद नोटिस जारी कर अन्य नियमों के साथ हॉर्न पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगा दिया गया. इसके साथ ही परिसर में वाहन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही चलने के निर्देश दिए गए हैं.यह भी पढ़ें : UP Budget 2023 : अखिलेश यादव ने कहा, प्रदेश के हालात सुधरे नहीं हैं, दिशाहीन बजट है

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