वाराणसी:ज्ञानवापी मामले को लेकर भले ही मुख्य सुनवाई 4 जुलाई को होनी है, लेकिन अलग-अलग दिन अलग-अलग याचिकाओं को लेकर कोर्ट में सुनवाई जारी है. अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में मुकदमा दर्ज करने के लिए 156 (3) के तहत दायर की गई याचिका पर कोर्ट ने सोमवार को बहस पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस याचिका पर स्पेशल सीजेएम की कोर्ट द्वारा कल यानी मंगलवार को आदेश सुनाए जाने की संभावना है.
वहीं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तरफ से अनशन शुरू करने के बाद दायर की जल्द सुनवाई की याचिका और पूजा की अनुमति के अधिकार को लेकर दायर प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए सुनवाई की. प्रभारी जिला जज की कोर्ट ने कहा कि इस प्रकरण को जनपद न्यायाधीश द्वारा सुना जाना न्यायसंगत होगा. इसके साथ ही पत्रावली सुनवाई के लिए जिला जज की कोर्ट के लिए स्थानांतरित कर दी गई है. अब पत्रावली जिला जज की कोर्ट में पेश की जाएगी.
ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़े अधिवक्ता राजा आनंद ज्योति सिंह की याचिका पर जिरह पूरी हो गई है. अदालत ने अपना आदेश शाम तक के लिए सुरक्षित रखा है. अधिवक्ता राजा आनंद ज्योति का कहना है कि जिस स्थान पर शिवलिंग मिला है, उसे हम पवित्र मान रहे हैं और अंजुमन इंतजामियां के लोग लगातार उसे शौचालय और वजूखाना बताकर उसका अपमान कर रहे हैं. कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी और वहां नमाज पढ़ने के लिए जाने वाले हजार से ज्यादा लोग इसके लिए दोषी हैं. यह हिंदुओं की धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचा रहा है, इसलिए हमने कोर्ट से इन सभी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है.