वाराणसी:प्रदेश में लगातार कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 2 दिन तीन रातों के लिए प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया है. कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए इस निर्णय को लिया गया है. इसी क्रम में प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद वाराणसी जिला प्रशासन ने इस बारे में दिशा-निर्देश जारी किए हैं. जिला प्रशासन ने शुक्रवार को रात 10 बजे से प्रतिबंध शुरू करके 13 जुलाई सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रखने का निर्देश दिया है.
जिलाधिकारी ने जारी की गाइडलाइंस
जिलाधकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि लगातार वाराणसी में बढ़ रहे संचारी रोग एवं कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए कड़ाई से इसका पालन कराया जाएगा. वाराणसी में जारी की गई गाइडलाइन के तहत उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान सभी कार्यालय, सभी शहरी व ग्रामीण हाट बाजार, गल्ला मंडी व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि बंद रहेंगे.
इनका होगा संचालन
इस समय में सभी आवश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, चिकित्सकीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पहले की तरह खुली रहेगी. इन सेवा में कार्यरत लोगों, कोरोनावरियर्स, कर्मचारियों और डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े लोगों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. उसके साथ ही उन्होंने बताया कि निर्धारित ट्रेनों का आवागमन पहले की तरह यथावत जारी रहेगा. इससे आने वाले लोगों के आवागमन के लिए बसों की सुविधा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार सड़क परिवहन निगम द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी. इसके अलावा अन्य सभी बसों के आवागमन पर प्रतिबन्ध होगा.