वाराणसी: पिछले साल कमीशन कार्रवाई के दौरान ज्ञानवापी परिसर में वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ और आकृति को बिगाड़ने के संदर्भित एप्लीकेशन को आज वाराणसी स्पेशल सीजेएम शिखा यादव की अदालत (Varanasi Special CJM Shikha Yadav) ने बुधवार को खारिज (Varanasi CJM Court rejected one petition in Gyanvapi case) कर दिया.
दरअसल वाराणसी के बाजारडीहा भेलूपुर निवासी विवेक सोनी और जयध्वज श्रीवास्तव की तरफ से 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र देकर श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के प्राण प्रतिष्ठा के संदर्भित बात करते हुए यह कहा गया था कि जो जीवित स्वरूप है उसे छेड़ा नहीं जा सकता. औरंगजेब को मानने वाले लोगों ने इस ज्योतिर्लिंग को ढकने के बाद वजूखाने के रूप में इसे बना दिया और शिवलिंग को क्षतिग्रस्त करके फव्वारा का रूप देने का प्रयास किया गया. ऐसे में हिंदुओं की भावना भड़काकर मुस्लिम समुदाय के अज्ञात लोगों ने दंगा करने का प्रयास किया है. इसलिए इन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए.