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वाराणसी नगर निगम का बॉन्ड जारी करने के लिए शासन से मिली मंजूरी - वाराणसी ताजा समाचार

वाराणसी नगर निगम को बॉन्ड जारी करने के लिए शासन की तरफ से मंजूरी मिल गयी है. बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी. शासन की तरफ से मंजूरी मिल जाने के बाद निगम प्रशासन ने इस काम के लिए तीन सदस्यों की कमेटी गठित कर दी है.

नगर निगम
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Published : Dec 3, 2020, 1:52 PM IST

वाराणसी: नगर निगम को बॉन्ड जारी करने के लिए शासन से मंजूरी मिल गई है. इस बारे में बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है. वहीं शासन से हरी झंडी मिलने के बाद नगर निगम प्रशासन ने इस कार्य के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है.

पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद प्रदेश सरकार ने वाराणसी नगर निगम को बॉन्ड जारी करने के लिए हरी झंडी दे दी है. इस आशय की जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद ट्वीट करके दी है.

तीन सदस्यीय कमेटी बनायी गयी

शासन से मंजूरी मिलने के बाद नगर निगम ने इसके लिए तीन सदस्यीय कमेटी बना दी है. इस कमेटी में अध्यक्ष सहायक नगर आयुक्त सुमित कुमार, सीए अंचल श्रीवास्तव व सदस्य लेखा अधिकारी मनोज त्रिपाठी शामिल हैं. वहीं पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र होने के नाते कई नामी कंसलटेंट यहां की प्रक्रियागत काम को करने के लिए सामने आई है. बता दें कि वाराणसी नगर निगम ने बॉन्ड जारी करने के लिए साल 2019 में ही तैयारी कर ली थी. इसके तहत नगर निगम के सभी खातों की लिस्टिंग करने के साथ ही उसका ऑडिट भी करा दिया गया था. वहीं नगर आयुक्त गौरांग राठी ने काम में तेजी लायी और शासन से अनुमति के लिए छह महीने पहले पत्र भेजा, जिसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दे दी.



निवेश करने के लिए संस्थाओं का है भरोसा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र होने के नाते यहां निवेश करने के लिए संस्थाओं का भरोसा पहले से है. लेखा अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि बनारस नगर निगम पूरी तरह से कर्ज मुक्त है. नगर निगम का बॉन्ड लेने और निवेश करने के लिए दर्जनों संस्थाएं तैयार हैं. इसलिए रेटिंग होने के बाद संस्थाए बॉन्ड लेने के लिए रुख करेंगी.

वाराणसी नगर निगम की रेटिंग है तीसरे स्थान पर

पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के नगर निगम की रेटिंग तीसरे स्थान पर है. आईसीआरए, आईजीआरए, केयर सहित क्रिसिल नाम की इन संस्थाओं की रेटिंग के आधार पर बॉन्ड जारी करने का अधिकार नगर निगम को होता है. बॉन्ड लेने का अधिकार आम आदमी को नहीं होता है लेकिन संस्थागत निवेश होता है.

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