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Varanasi Court में मुख्तार अंसारी के खिलाफ फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में बयान दर्ज

वाराणसी की कोर्ट (Varanasi Court) में मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के खिलाफ फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में बयान दर्ज किए गए. इस मामले की अगली सुनवाई अब पांच अक्तूबर को होगी.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 1, 2023, 8:04 AM IST

वाराणसी: विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए ) अवनीश गौतम की कोर्ट में मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के खिलाफ दर्ज कूट रचित तरीके से शस्त्र का लाइसेंस प्राप्त करने के मामले में सुनवाई हुई. वहीं वाराणसी कोर्ट (Varanasi Court) में अभियोजन की ओर से सीबीसीआईडी (CBCID) के विवेचक विश्वभूषण सिंह ने बयान दर्ज कराए.कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से जिरह पूरी की गई. अगली सुनवाई पांच अक्टूबर को होगी.

कोर्ट ने की मामले की सुनवाई.



वहीं, कोर्ट में अभियोजन की ओर से सीबीसीआईडी के विशेष अभियोजन अधिकारी उदय राज शुक्ला तथा एडीजीसी विनय कुमार सिंह द्वारा विवेचक का बयान दर्ज करवाया. बाद मे आरोपी मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता नाथ त्रिपाठी ने जिरह की. वहीं, प्रकरण के अनुसार चार सितंबर 1990 में मोहमद्दाबाद थाने में फर्जी तरीके से असलहे के लाइसेंस प्राप्त करने के मुख्तार अंसारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी. इस मामले में पुलिस ने विवेचना की थी, बाद में सीबीसीआईडी को शासन ने विवेचना सौप दी थी. उस समय इस मामले के सीबी सीआईडी के विवेचक रहे विश्वभूषण सिंह ने विवेचना की थी.

दलित महिला से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को जमानत
वहीं, एक अन्य मामले में घर में घुसकर दलित महिला से दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई. विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) रश्मि नंदा की अदालत ने नरायनपुर, चौबेपुर निवासी आरोपित धनपत यादव को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया. अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, सौरभ यादव व कृष्णा यादव इलू ने पक्ष रखा.

अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता ने 17 जून 2023 को चौबेपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. आरोप था कि 9 जून 2023 को उसका पति व घर के सभी सदस्य काम के सिलसिले में बाहर गए थे और वह घर में अकेले थी. उसी दौरान नरायनपुर, चौबेपुर निवासी आरोपित धनपत यादव घर में घुस आया और दुष्कर्म का प्रयास करने लगा. जब वह अपनी इज्जत बचाने के लिए चिल्लाने लगी तो आरोपित धनपत यादव उसे भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए मारने-पीटने लगा. इससे उसके सिर व दोनों आंखों में गंभीर चोटें आई और वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी. कुछ देर बाद होश में आने पर उसने देखा कि आरोपित धनपत यादव वहां से गायब हो गया था. साथ ही भागते समय आरोपित दीवाल से टकराकर चोटिल भी हुआ था.अदालत ने पत्रावली के अवलोकन के बाद आरोपित को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.

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