वाराणसी : बाढ़ के दिनों में चारों तरफ से घिर जाने वाले क्षेत्र में किसी प्रकार के खनन की अनुमति नहीं देने का दिशा निर्देश प्रशासन ने जारी कर रखा है. इस संबंध में आईजीआरएस पोर्टल पर रामचन्दीपुर के सुनील यादव ने 9 नवम्बर 2018 को शिकायत किया था. इस पर सहायक भूवैज्ञानिक तत्कालिक खनन अधिकारी शशांक शर्मा ने उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में बाढ़ क्षेत्र में किसी भी प्रकार के खनन की अनुमति नहीं दिए जाने की रिपोर्ट लिखित रूप में 17 दिसम्बर 2018 को दी थी. वहीं वर्तमान में बाढ़ क्षेत्र के मुस्तफाबाद रेता पर मिट्टी खनन का काम गेमन कंपनी कर रही है. जिससे क्षेत्र के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा है.
इस बार सुनील कुमार यादव ने 13 दिसम्बर 2020 को बाढ़क्षेत्र में पोकलेन मशीन से गहराई तक खनन किये जाने की शिकायत की. तो उसके निस्तारण रिपोर्ट में खान अधिकारी प्रदीप कुमार सिंह ने चांदपुर में 4.617 हेक्टेयर पर 75000 घन मीटर और मुस्तफाबाद में 4.915 हेक्टेयर पर 80000 घनमीटर खनन किये जाने के लिए गैमन इंजीनियर्स कांट्रेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड रिंग रोड फेज 2 के लिए अरविंद सिंह पुत्र रामदास सिंह श्रीनगर कॉलोनी फेस-3 आस्था पहड़िया वाराणसी को तीन माह के लिए 2 मीटर गहराई तक खनन की अनुमति 24 नवम्बर 2020 से 23 फरवरी 2021 तक के लिये दिये जाने की बात कही है.