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होली के दिन गंगा घाटों पर धारा 144 रहेगी लागू, नावों के संचालन पर होगी रोक - धारा 144

वाराणसी में जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 29 मार्च को होली के दिन दोपहर से रात्रि तक सभी गंगा घाटों पर धारा 144 लागू करने के आदेश दिए हैं. साथ ही होली के पर्व को परम्परागत रूप से मनाए जाने की अपील की गई है.

होली के दिन नावों के संचालन पर रहेगी रोक.
होली के दिन नावों के संचालन पर रहेगी रोक.

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Published : Mar 23, 2021, 2:13 PM IST

वाराणसी: जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने 29 मार्च की दोपहर 12 बजे से रात्रि तक गंगा के सभी घाटों पर धारा 144 लागू कर करने के आदेश दिए हैं. डीएम ने बताया कि जिले में होली का पर्व परम्परागत रूप से मनाया जाएगा. दरअसल, होली के त्योहार पर लोग होली समाप्ति के बाद गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं. किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने ये कदम उठाया है.

कानून व्यवस्था बनाये रखने निर्देश
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने जनपद के समस्त गंगा घाटों पर सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखने और अराजकतत्वों की गतिविधियों पर नजर बनाए रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. डीएम ने कहा यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ धारा-144 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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नावों के संचालन पर रहेगी रोक
होली के दिन गंगा नदी में नावों के संचालन पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा. डीएम ने अपील की है कि कोई भी व्यक्ति साबुन लगाकर गंगा घाटों पर स्नान न करे और न ही डिटर्जेन्ट से कपड़े धुले. अन्यथा उसके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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